श्री गुरु ग्लोबल न्यूज :-जैसे कहते हैं दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अत्यधिक घातक है हर चीज का लिमिट होता है,, अत्यधिक मात्रा में दारू उत्पादन करने के लिए मार्केट से यूरिया एवं अन्य दवाई का उपयोग करके अधिक मात्रा में दारू उत्पादन करते हैं, जिस केमिकल का उपयोग करते हैं वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, केमिकल जो है पीने वालों के लीवर और किडनी को बहुत ही डैमेज करता है क्योंकि महुआ दारू का कोई डिग्री नहीं होता कितना डिग्री है कितना डिग्री में रखना है इसका कोई लिमिट नहीं होता है, जैसे लाइसेंसी शराब दुकान में जो दारू मिलता है उसका डिग्री लिमिट में रहता है अन्य वह सब चीज टेस्ट करके दिया जाता है बिक्री योग किया जाता है परंतु महुआ दारू में ऐसा नहीं है, यही चीज लगातार स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है,। 90 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल ।गरियाबंद पुलिस के द्वारा नशे के विरूद्ध पुलिस की एक विशेष अभियान “नया सवेरा” योजनान्तर्गत अवैध शराब बेचने पिलाने व अन्य नशीली पदार्थों पर कार्यवाही किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत जिले के पुलिस कप्तान उमनि/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित तुकाराम काम्बले के दिशा-निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार चन्द्राकर एवं एसडीओपी श्री पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु डी०एस०पी प्रवीण भारती थाना प्रभारी थाना छुरा के द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने एवं पिलाने के लिए साधन उपलब्ध कराने वाले लोगो में लगाम लगाने के लिए थाना छुरा के प्र०आर० 123 कृष्ण कुमार गिलहरे, प्रआर0 261 लक्ष्मण चन्द्रवंशी एवं अन्य स्टाफ को हमराह लेकर धर पकड़ की कार्यवाही करते हुये अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले ईश्वर साहू पिता भगोली साहू उम्र 34 वर्ष सा. बम्हनी के खिलाफ 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया है। आरोपी के कब्जे से 15 लीटर क्षमता वाली मटमैला प्लास्टिक जरकीन में पृथक-पृथक कुल 06 नग में कुल 90 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 18000 रूपया का अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। अभियान लगातार जारी रहेगा। उक्त कार्यवाही में प्रशिक्षु डी०एस०पी प्रवीण भारती के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दिलीप मेश्राम, प्र०आर० 123 कृष्ण कुमार गिलहरे, प्रआर 261 लक्ष्मण चन्द्रवंशी, आरक्षक 441 डिगेश्वर साहू, आरक्षक 580 रिजवान कुरैशी, आरक्षक 367 ओमप्रकाश भारती, आरक्षक 550 गिरधारी ध्रुव, आरक्षक 784 टिकेश्वर यादव व महिला आरक्षक 624 पार्वती ध्रुव की सराहनीय भूमिका रही।-नाम आरोपी -ईश्वर साहू पिता भगोली राम उम्र 34 वर्ष साकिन बम्हनी थाना छुराजप्ती-15 लीटर क्षमता वाली मटमैला प्लास्टिक जरकीन में कुल 06 नग में 90 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 18000 रूपया । एक काला रंग का पल्सर कीमती 30.000 रु.एक लोहे का चूल्हा कीमती 1000 कुल कीमती जुमला 49,000 रु